प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना: ऑनलाइन फॉर्म, Fasal Bima Yojana
Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana in hindi | Apply Online Fasal Bima Yojana 2020 | प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना | Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana | Fasal Bima Yojana Form Download | प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ऑनलाइन फॉर्म
देश के किसानों की उन्नति के लिए सरकार द्वारा काफी सारी योजनाएं आरंभ की गई हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी देश के किसानों के लिए आरंभ की गई है। आज हम आपको इस लेख के माध्यम से इस योजना से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं। जैसे कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है? इसका लाभ, उद्देश्य, पात्रता, महत्वपूर्ण दस्तावेज, आवेदन प्रक्रिया आदि। तो दोस्तों यदि आप Pradhanmantri Fasal Bima Yojana से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप से निवेदन है कि आप हमारे इस लेख को अंत तक पढ़े।
PM Fasal Bima Yojana
Pradhanmantri Fasal Bima Yojana के अंतर्गत देश के किसानों को किसी भी प्राकृतिक आपदा के कारण फसल में बर्बादी होने पर बीमा प्रदान किया जाएगा। इस योजना का कार्यान्वयन भारतीय कृषि बीमा कंपनी द्वारा किया जाता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में केवल प्राकृतिक आपदा जैसे कि सूखा पड़ना, ओले पड़ना आदि ही शामिल है। यदि किसी और वजह से फसल का नुकसान होता है तो बिमे की राशि नहीं प्रदान की जाएगी।Pradhanmantri Fasal Bima Yojana के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा 8800 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। इस योजना के अंतर्गत किसानों को खरीफ फसल का 2% और रवि फसल का 1.5% भुगतान बीमा कंपनी को करना होगा। जिस पर उन्हें बीमा प्रदान किया जाएगा। यदि आप भी इस योजना के अंतर्गत आवेदन करना चाहते हैं तो आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रबी फसल बीमा प्रक्रिया शुरू
Pradhanmantri Fasal Bima Yojana के अंतर्गत रबी फसल बीमा प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए लाभार्थी किसानों के बैंक अकाउंट से प्रीमियम की राशि काटी जाएगी। सभी बैंकों को सरकार द्वारा प्रीमियम की राशि काटने के निर्देश दे दिए गए हैं। 31 दिसंबर 2020 से पहले पहले प्रीमियम की राशि किसानों के अकाउंट से काट ली जाएगी और फिर इसकी जानकारी 15 जनवरी 2021 तक पोर्टल पर दर्ज कर दी जाएगी। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ़ इंडिया लिमिटेड ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की प्रक्रिया के बारे में पूरी जानकारी सभी मध्यप्रदेश के बैंकों के नोडल कार्यालय को प्रदान कर दी है। इस योजना के अंतर्गत किसानों को स्केल ऑफ फाइनेंस का 1.5 फ़ीसदी प्रीमियम के रूप में देना होगा।
- सभी ऋणी किसानों का प्रीमियम बैंक द्वारा स्वत ही काट लिया जाएगा। अब इस योजना के अंतर्गत ऋणी किसानों को सहमति पत्र देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और वह सभी ऋणी किसान जो इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त नहीं करना चाहते उन्हें बैंक में असहमति पत्र जमा करना होगा।
- इसी के साथ सभी अऋणी किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ उठाने के लिए सहमति पत्र देना अनिवार्य होगा तभी उनकी फसल का बीमा हो पाएगा। इस योजना का लाभ उठाने के लिए सभी किसानों को किसी भी राज्य स्तरीय सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, वाणिज्यिक बैंक, वित्तीय संस्था से संपर्क करना होगा।
Highlights PMFBY Scheme 2020
योजना का नाम | प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना |
विभाग | मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर |
लाभार्थी | देश के किसान |
ऑनलाइन आवेदन के आरंभ तिथि | आरंभ है |
ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि | 31 जुलाई 2019(खरीफ फसल के लिए) |
उद्देश्य | देश के किसानों को सशक्त बनाना |
सहायता राशि | ₹200000 तक का बीमा |
योजना का प्रकार | केंद्र सरकार की योजना |
आधिकारिक वेबसाइट | https://pmfby.gov.in |
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना दिसंबर अपडेट
फसल बीमा योजना के अंतर्गत प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाले नुकसान पर इंश्योरेंस कवरप्रदान किया जाता है। अब सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत वाइल्ड लाइफ डैमेज को कवर करने का भी फैसला लिया गया है। अब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत यदि फसल को जंगली जानवरों के कारण नुकसान पहुंचता है तो किसान को फसल पर हुए नुकसान पर कवर प्रदान किया जाएगा। यह सुविधा एक ऐडऑन कवरेज के तौर पर प्रदान की जाएगी। यह एड ऑन कवरेज किसानों के लिए वैकल्पिक होगी।
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत यदि वाइल्ड लाइफ कवर किसानों को लेना है तो उसके लिए प्रीमियम का भुगतान किसानों को ही करना होगा। हालांकि राज्य सरकार इस कवरेज पर अतिरिक्त सब्सिडी प्रदान करने पर विचार कर रही है।
- बीमा कंपनी तथा MoEFCC के परामर्श से सरकार द्वारा बोलियो के मूल्यांकन के लिए विस्तृत प्रोटोकॉल और प्रक्रिया तैयार कर ली गई है।
- वन अधिकारियों द्वारा यह भी बताया गया है कि राज्य पहले से ही क्रॉप डैमेज कंपनसेशन किसानों को प्रदान करती थी। अब विभिन्न राज्यों द्वारा प्राप्त किए गए सुझाव के अनुसार जंगली जानवरों से हुए नुकसान को भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के दिशा निर्देशों में शामिल कर लिया गया है। महाराष्ट्र के फसल क्षति को रोकने के लिए स्थापित किए गए एक पैनल के द्वारा भी इस कदम की सिफारिश की गई है।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना नवंबर अपडेट
जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों की फसल को कुदरती आपदा से होने वाले नुकसान की भरपाई करने के लिए आरंभ की गई है। इस समय देश में कहीं भारी बारिश हो रही है तो कहीं सूखा पड़ा है। जिससे की फसल को काफी भारी नुकसान पहुंच रहा है। यदि फसल को कोई नुकसान होता है तो 72 घंटे में शिकायत स्थानीय कृषि कार्यालय किसान हेल्पलाइन नंबर पर दर्ज करानी होगी। इसके अलावा यह शिकायत क्रॉप इंश्योरेंस ऐप पर भी दर्ज कराई जा सकती है। यदि आपको इस बारे में अन्य जानकारी प्राप्त करनी है तो आप हेल्पलाइन नंबर वन 18001801551 पर संपर्क कर सकते हैं।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उद्देश्य
भारत में अधिकतर खेती करने वाले किसानो को फसलों में होने वाले नुकसान पर सरकार मदद करेगी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2020 किसानो को खेती में रूचि बनाये रखना तथा स्थायी आमदनी उपलब्ध कराना इस योजना में किसानो की फसलों में होने वाले नुकसान व चिंताओं से मुक्त कराना है और लगातार खेती करने के लिए किसानो को बढ़ाबा देना है और भारत को विकसित तथा प्रगतिशील बनाना है |
पीएम फसल बीमा योजना नई अपडेट
केंद्र सरकार द्वारा इस योजना के तहत नयी घोषणा की है इस घोषणा के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा खरीफ फसलों के बीमा की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2020 कर दी है | देश के जो इच्छुक लाभार्थी पीएम फसल बीमा योजना का लाभ उठाना चाहते है तो वह 31 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते है | जो ऋणी किसान बीमा सुविधा नहीं चाहते है वह अंतिम तिथि के 7 दिन पूर्व लिखित रूप से अपनी बैंक शाखा को अवश्य सूचित करें. गैर ऋणी किसान सी एस सी, बैंक, एजेंट अथवा बीमा पोर्टल पर फसल बीमा स्वयं कर सकते हैं | इस योजना के अंतर्गत किसानो को बुआई के 10 दिन के अंदर किसान को PMFBY का एप्लीकेशन भरनी होगी | बीमा की रकम का लाभ तभी मिलेगा जब आपकी फसल किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से ही खराब हुई हो |
फसल बीमा योजना में अब तक जमा किया गया प्रीमियम
पिछले तीन सालों में इस योजना में 13,000 करोड़ रुपये का प्रीमियम जमा हुआ है, लेकिन जब प्राकृतिक आपदा आई, तो किसानों को प्रीमियम से साढ़े 4 गुनी राशि करीब 64,000 करोड़ रुपये मुआवजा के रूप में प्राप्त हुआ।’ तोमर ने बताया कि प्रीमियम की हिस्सेदारी में कोई बदलाव नहीं हुआ है। यह खरीफ फसल के लिए 2 फीसद, रबी फसल के लिए 1.5 फीसद और व्यावसायिक व बागवानी फसलों के लिए अधिकतम 5 फीसद है।लॉकडाउन के दौरान इस योजना के तहत 8,090 करोड़ रुपये से अधिक के दावों का भुगतान किया गया है।
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प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लाभ
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत देश के किसानो की फसलों में होने वाले नुकसान का बीमा दिया जायेगा
- यदि किसी किसान की फसल प्राकर्तिक आपदा के कारण नष्ट हुई है तो उन्हें इस योजना का लाभ प्रदान किया जायेगा ।
- यदि किसी किसान की फसल किसी मानव के कारण नष्ट हुई है तो उन्हें इस योजना के तहत कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा ।
- पॉलिसी के अंतर्गत किसानो को खरीफ फसल 2% के लिए रवि की फसल के लिए 1. 5% का भुगतान करते है जिसके अनुसार प्राकृतिक नुकसान जैसे -सूखा बाढ़ ओले के कारण फसल को बहुत हानि होने पर सरकार द्वारा मदद की जाती है |
Fasal Bima Yojana की पात्रता
- इस योजना के तहत देश के सभी किसान पात्र हो सकते है ।
- इस योजना के तहत आप अपनी ज़मीन पर की गयी खेती का बीमा करवा सकते है साथ ही आप किसी उधार की पर ली गयी ज़मीन पर की गयी खेती का भी बीमा करवा सकते है ।
- देश क उन किसानो का इस योजना के तहत पात्र माना जायेगा ।जो पहले किसी बीमा योजना का लाभ नहीं ले रहे हो ।
PMFBY के ज़रूरी दस्तावेज़
- किसान का आई डी कार्ड
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- बैंक खाता
- किसान का एड्रेस प्रूफ (जैसे ड्राइविंग लाइसेंस ,पासपोट, वोटर ID कार्ड )
- अगर खेत किराये पर लेकर खेती की गयी है तो खेत के मालिक के साथ इकरार की फोटो कॉपी
- खेत का खाता नंबर /खसरा नंबर के पेपर
- आवेदक का फोटो
- किसान द्वारा फसल की वुआई शुरू किए हुए दिन की तारीख
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना मैं आवेदन करने के लिए कुछ जरूरी तिथियां
यदि आप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत आवेदन करना चाहते हैं तो खरीफ फसल के लिए अंतिम तिथि 31 जुलाई है तथा रबी फसल के लिए अंतिम तिथि 31 दिसंबर है। इस योजना की अंतिम तिथि सीएससी केंद्र, पीएमएफबीवाई पोर्टल, इंश्योरेंस कंपनी या फिर कृषि अधिकारी से भी पूछी जा सकती हैं।
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प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2020 के लिए ऑनलाइन आवेदन ?
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना फॉर्म ऑनलाइन भरने की लिए इस वेबसाइटपर क्लिक करना होगा |
- फसल बीमा योजना में आवेदन करने के लिए सबसे पहले आप को ऑफिशियल वेबसाइट पर अपना एक एकाउंट बनाना होगा

- अकाउंट बनाने की लिए रजिस्ट्रेंशन पर क्लिक करना होगा ओर यहां पर पूछी गई सभी जानकारी को सही सही करना होगा
- सभी जानकारी भरने की बाद सबमिट बटन पर क्लिक कर दे और उसके बाद आप का अकाउंट ऑफिशियल वेबसाइट बन जायगा

- अकाउंट बनने की बाद अपने अकाउंट में लॉग इन करके आपको फसल बीमा योजना की लिए फॉर्म भरना होगा

- फसल बीमा योजना का फॉर्म सही सही भरने के बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा जिसके बाद आपको अपनी स्क्रीन पर सक्सेसफुल का मैसेज दिखाई देगा

फसल बीमा योजना आवेदन की स्थिति कैसे देखे ?
- सबसे पहले आपको योजना की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा | ऑफिसियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जायेगा |
- आपको इस होम पेज पर Application Status का ऑप्शन दिखाई देगा आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा | ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने अगला पेज खुल जायेगा |
- इस पेज पर आपको अपना Reciept Number भरना होगा फिर कैप्चा कोड डालना होगा इसके बाद Search Status के बटन पर क्लिक करना होगा |
- क्लिक करने के बाद आपके सामने आपके आवेदन की स्थिति आ जाएगी |
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ऐप डाउनलोड करने की प्रक्रिया
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का सरकार द्वारा एंड्रॉयड ऐप लांच कर दिया गया है। जो कि आधिकारिक वेबसाइट या फिर गूगल प्ले स्टोर के माध्यम से डाउनलोड किया जा सकता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एप के माध्यम से किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, अपना एप्लीकेशन स्टेटस चेक कर सकते हैं, अपने इंश्योरेंस प्रीमियम की राशि कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें आधिकारिक वेबसाइट पर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एप का मुख्य उद्देश्य किसानों को प्रीमियम तथा insured sum की राशि बताना है। यह ऐप किसान का डाटा ऑटो बैकअप कर लेता है। आप नीचे दी गई प्रक्रिया को फॉलो कर कर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं।
- सर्वप्रथम आपको अपने मोबाइल फोन में गूगल प्ले स्टोर खोलना होगा।
- अब आपको सर्च बॉक्स में प्रधानमंत्री फसल बीमा ऐप एंटर करना होगा।
- इसके पश्चात आपके सामने एक सूची खुल कर आएगी जिसमें से आप को सबसे ऊपर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- अब आपको इंस्टॉल के बटन पर क्लिक करना होगा।
- इस प्रकार प्रधानमंत्री फसल बीमा आपके मोबाइल फोन में डाउनलोड हो जाएगा।
- अप किसान ऐप में अपना नाम तथा फोन नंबर डालकर पंजीकरण कर सकते हैं और क्रॉप इंश्योरेंस की डिटेल देख सकते हैं।
फसल बीमा योजना लाभार्थी सूची देखने की प्रक्रिया
आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से
- सर्वप्रथम आपको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- अब आपके सामने होम पेज खुलकर आएगा।
- होम पेज पर आपको लाभार्थी सूची के लिंक पर क्लिक करना होगा।
- अब आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा जिसमें आपको अपने राज्य का चयन करना होगा।
- इसके पश्चात आपको अपने जिले का चयन करना होगा।
- अब आपको अपने ब्लॉक का चयन करना होगा।
- जैसे ही आप ब्लॉक का चयन करेंगे आपके सामने लाभार्थी सूची खुलकर आ जाएगी।
- आप इस सूची में अपना नाम देख सकते हैं।
बैंक के माध्यम से
- सर्वप्रथम आपको अपने नजदीकी बैंक जाना होगा।
- अब आपको संबंधित अधिकारी को अपना एप्लीकेशन नंबर देना होगा।
- इसके पश्चात आपको बैंक अधिकारी द्वारा मांगे गए दस्तावेजों को देना होगा।
- बैंक अधिकारी आपको लाभार्थी सूची से संबंधित जानकारी प्रदान कर देगा।
- इस प्रकार आप लाभार्थी सूची में अपना नाम देख पाएंगे।
इन्शुरन्स प्रीमियम कैलकुलेट कैसे करे ?
- सबसे पहले आवेदक को योजना की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा। ऑफिसियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जायेगा।
- इस होम पेज पर आपको Insurance Calculator का ऑप्शन दिखाई देगा। आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने अगला पेज खुल जायेगा।

- इस पेज पर आपको पूछी गयी कुछ जानकारी जैसे फसल का चयन , साल ,स्कीम , स्टेट , डिस्ट्रिक्ट , क्रॉप आदि का चयन करना होगा।
- सभी जानकारी भरने के बाद आपको Calculate के बटन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आप प्रीमियम को कैलकुलेट कर सकते है।
शिकायत दर्ज कैसे करे?
- सबसे पहले आपको ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा। ऑफिसियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जायेगा। इस होम पेज पर आपको Technical Grievance क ऑप्शन दिखाई देगा।

- आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने अगला पेज खुल जायेगा। इस पेज पर आपको नाम, मोबाइल नंबर , ईमेल आईडी , और कमैंट्स को दर्ज करना होगा।
- सभी जानकारी भरने के बाद आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा। इस तरह आपको शिकायत दर्ज हो जायेगा।
स्टेट वाइज फार्मर डिटेल जानने की प्रक्रिया
- सर्वप्रथम आपको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- अब आपके सामने होम पेज खुलकर आएगा।
- होम पेज पर आपको रिपोर्ट के लिंक पर क्लिक करना होगा।
- इसके पश्चात आपको स्टेट वाइज फार्मर डिटेल्स के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।

- जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने फार्मर डिटेल्स लिस्ट खुलकर आ जाएगी। आप इसमें से जिस भी साल की फार्मर डिटेल्स चेक करना चाहते हैं आप उसे डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं।
Note- जो किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत आवेदन करना चाहते है वह सरकारी दफ्तरो जैसे बैंक बैंक/PACS/ जनसेवा केंद्र बीमा एजेन्ट या सीधे बीमा कम्पनी से भी आवेदन कर सकता है और इस वर्ष खरीफ की फसल की बीमा की अंतिम तिथि दिनांक 31 जुलाई 2019 है। इस योजना से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए आप आधिकारिक वेबसाइट पर भी जा सकते हैं
फीडबैक की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको योजना की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा। ऑफिसियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जायेगा।
- इस होम पेज पर आपको नीचे फीडबैकका विकल्प दिखाई देगा आपको इस विकल्प पर क्लिक करना होगा। विकल्प पर क्लिक करने के बाद आपके सामने अगला पेज खुल जायेगा।

- इस पेज पर आपको एक फॉर्म दिखाई देगा। आपको इस फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी जैसे नाम ,मोबाइल नंबर ,ईमेल आईडी कमैंट्स आदि को भरना होगा।
- सभी जानकारी भरने के बाद आपको कैप्चा कोड डालकर सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत क्लेम करने की प्रक्रिया
यदि आप की फसल को नुकसान पहुंचा है तो आपको नीचे दी गई प्रक्रिया को फॉलो कर कर बीमा राशि का क्लेम कर सकते हैं।
- सर्वप्रथम किसान को फसल के पहुंचे नुकसान की जानकारी इंश्योरेंस कंपनी, बैंक या फिर राज्य सरकार अधिकारी को देनी होगी।
- यह जानकारी किसान को टोल फ्री नंबर पर संपर्क करके नुकसान होने के 72 घंटे के भीतर देनी होगी।
- यदि आपने इंश्योरेंस कंपनी के अलावा किसी और को नुकसान की जानकारी दी है तो आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि वह जल्द से जल्द यह जानकारी इंश्योरेंस कंपनी तक पहुंचाएं।
- जैसे ही इंश्योरेंस कंपनी तक जानकारी पहुंचेगी इंश्योरेंस कंपनी 72 घंटे के भीतर नुकसान निर्धारणकरता नियुक्त करेगी।
- अगले 10 दिन के भीतर आप ही फसल को पहुंचे नुकसान का आकलन नुकसान निर्धारितकरता करेगा।
- यह सारी प्रक्रिया सफलतापूर्वक हो जाने पर 15 दिन के अंदर अंदर बीमा की राशि आपके खाते में पहुंचा दी जाएगी।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत आने वाली बीमा कंपनियों के टोल फ्री नंबर
इन्शुरेंस कंपनी का नाम | टोल फ्री नंबर |
एग्रिकल्चर इन्शुरेंस कंपनी | 1800 116 515 |
बजाज आलियंज इन्शुरेंस कंपनी | 1800 209 5959 |
भारती एक्सा जनरल इन्शुरेंस कंपनी | 1800 103 7712 |
चोलामंडलम MS जनरल इन्शुरेंस कंपनी लिमिटेड | 1800 200 5544 |
फ्युचर जनराली इंडिया इन्शुरेंस कंपनी लिमिटेड | 1800 266 4141 |
एचडीएफ़सी एर्गों जनरल इन्शुरेंस कंपनी लिमिटेड | 1800 266 0700 |
आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इन्शुरेंस कंपनी लिमिटेड | 1800 266 9725 |
इफको टोकियो जनरल इन्शुरेंस कंपनी लिमिटेड | 1800 103 5490 |
नेशनल इन्शुरेंस कंपनी लिमिटेड | 1800 200 7710 |
न्यू इंडिया एशुरेंस कंपनी | 1800 209 1415 |
ओरिएंटल इन्शुरेंस | 1800 118 485 |
रिलायंस जनरल इन्शुरेंस कंपनी लिमिटेड | 1800 102 4088 / 1800 300 24088 |
रॉयल सुंदरम जनरल इन्शुरेंस कंपनी लिमिटेड | 1800 568 9999 |
एसबीआई जनरल इन्शुरेंस | 1800 123 2310 |
श्रीराम जनरल इन्शुरेंस कंपनी लिमिटेड | 1800 3000 0000 / 1800 103 3009 |
टाटा एआईजी जनरल इन्शुरेंस कंपनी लिमिटेड | 1800 209 3536 |
यूनाइटेड इंडिया इन्शुरेंस कंपनी | 1800 4253 3333 |
यूनिवर्सल जनरल इन्शुरेंस कंपनी | 1800 200 5142 |
प्रधानमंत्री हेल्पलाइन नंबर
इस योजना के अंतर्गत देश के किसानो के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है अगर किसी किसान को इस योजना के जुडी कोई परेशानी है है तो वह इस हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करके अपनी परेशानी का निवारण प्राप्त कर सकते है और इस योजना से जुडी अधिक जानकारी प्राप्त कर सकता है ।
योजना से जुडी अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए फ़ोन नंबर – 01123382012
हेल्पलाइन नंबर – 01123381092
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